नेपाली गांजा तस्कर को न्यायालय ने सुनाया 15 वर्ष कठोर कारावास की सजा के साथ ₹4 लाख जुर्माना।
शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया,पश्चिमी चंपारण, बिहार।
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश एडीजे चतुर्थ,आनंद विश्वासधर दुबे ने 46 किलो गांजा के साथ तस्कर को रंगे हाथ पकड़ा, एक नेपाली नागरिक को दोषी पाते हुए 15 साल की कठोर का आवाज की सजा सुनाई है, साथ ही चार लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है,जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 2 साल की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।सजायाफता कैदी की पहचान, नेपाल के परसा जिला अंतर्गत विजय बस्ती गांव के रहने वाले,रॉबिन श्रेष्ठ के रूप में की गई है।सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोष सिद्धअभियुक्त,रॉबिन श्रेष्ठ को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)2(सी)23(सी)में 15-15 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने सजायाफ्ता को दोनों धारा में दो-दो लाख रुपया जुर्माना भी देने का आदेश दिया है।