न्यायालय ने एक चरस तस्कर को 10 वर्ष की सजा के साथ एक लाख जुर्माना भी लगाया।
शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया,पश्चिमी चंपारण, बिहार।
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश चतुर्थ,आनंद विश्वासधर दुबे ने एक चरस तस्करी के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए कांड के अभियुक्त ज्ञान कुमार उर्फ ज्ञान शाह को दोषी पाते हुए 10 वर्ष कठोर का आवास की सजा के साथ एक जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश ने दोषसिद्ध अभियुक्त को एनडीपीएस के धारा 20B 11 C में 10 वर्ष की कठोर का आवास की सजा सुनाई है, साथ-साथ एक लाख रुपया जुर्माना भी देने का आदेश दिया है। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस के सूचक बाल्थर थाना के तत्कालीन थानाअध्यक्ष, चंद्रभूषण कुमार थे, उन्हें गुप्त सूचना मिली के बल्थर थाना कांड संख्या 52/17 का अभियुक्त ज्ञान कुमार उर्फ ज्ञान शाह को गिरफ्तार कर पुलिस उससे जब पूछताछ की तो उसने बताया कि बेतिया स्थित पुरानी गुदरी कालीबाग के अपने आवास पर चरस छुपा कर रखा था, पुलिस उसे पुरानी गुदरी कालीबाग स्थित उसके मकान पर लेकर आई और घर की तलाशी ली तो रूम के छज्जे पर छुपा कर रखे गए 1 किलो चरस बरामद किया गया।