नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त प्रदीप शर्मा को 10 वर्ष कठोर कारावास व 80,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
सेराज अहमद कुरैशी
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में* मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 02.03.2023 को मा0 न्यायालय एएसजे/ पॉक्सो कोर्ट संख्या-04 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त प्रदीप शर्मा पुत्र धुपचन्द शर्मा सा0 रतनपुर परती टोला थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर अ0सं0 453/16 अन्तर्गत धारा 363,366,376 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट पिपराईच जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व 80,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु SPO श्री राम ध्यान , एसएसपी अरविन्द श्रीवास्तव व विवेचक निरीक्षक अनिल सिंह यादव का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्ता उपरोक्त को सजा मिल सकी। जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।