न्यायालय मेंआत्मसमर्पण नहीं करने हैं के एवज में भाजपा विधायक के विरुद्ध कोर्ट वारंट जारी।
शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया,पश्चिमी चंपारण, बिहार।
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश एसीजेएम प्रथम के के शाही ने,बगहा के भाजपा विधायक,राम सिंह पर न्यायालय के द्वारा बार-बार सम्मान निर्गत करने के बावजूद,न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करने के एवज में कोर्ट ने वारंट निर्गत किया है। न्यायालय ने यह कार्रवाई आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक पुराने मामले की सुधि लेते हुए की है। संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार इस बात का सूचक भगा के तत्कालीन अंचलाधिकारी राकेश कुमार हैं बघा विधानसभा चुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी राघव शरण पांडे ने भाजपा प्रत्याशी राम सिंह परआदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप लगाते हुए शिकायत अंचलाधिकारी को किया था,उक्त मामले में स्पष्टीकरण की मांग की थी, स्पष्टीकरण की संतुष्टि नहीं होने पर,अंचलाधिकारी ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में आरोप है कि बगहा विधानसभा चुनाव में कुल 15 अभ्यर्थी थे,आरोपी का नाम फोटो सहित और चुनाव चिन्ह कॉलम संख्या दो पर अंकित था,उनके द्वारा चुनाव प्रचार के लिए तैयार किए गए बैलट पेपर के कॉलम 15 में नोटाअंकित दिखाया गया था,जबकि15वें अभ्यार्थी के रूप में निर्दलीय प्रत्याशी,राघव शरण पांडे थे।