न्यायालय ने सुनाया फैसला,छात्रा से दुष्कर्म मामले में 20 वर्ष की सजा।
शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के रेप एंड पोक्सो एक्ट के अन्य विशेष न्यायाधीश, अरविंद कुमार गुप्ता ने नाबालिक छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में एक अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर का कारावास की सजा सुनाई,वही ₹40 हजार अर्थ दंड भी लगाया। सजायाफ़्ता नौतन थाना क्षेत्र के बुधवलिया दक्षिण तेंदुआ निवासी,उपेंद्र चौधरी उर्फ उपेंद्र कुमार बताया गया है, जबकि कांड कि पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत ₹3 लाख का मुआवजा स्वरूप दिलाने का आदेश भी दिया गया है। रेप एंड पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोकअभियोजक,जटाशंकर तिवारी ने संवाददाता को बताया कि घटना 15 दिसंबर 2023 की बताई गई। घटना तिथि को सुबह 9:00 बजे स्कूल जा रही एक नाबालिक छात्रा को अभियुक्त रास्ते में ही बहला फूसला करअगवा करअपने साथ लेकर चला गया।अभियुक्त के बड़े भाई खोजबीन करते हुए उसके पास पहुंच गए,इसके बाद दोनों कोअपने साथ लेते आए दोनों को स्थानीय थाने के हवाले कर दिया।