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Wed, 18 Jun 2025 05:02 AM
अपराध / Jun 29, 2023

न्यायालय ने सुनाया फैसला, दुष्कर्मी को 10 वर्ष की सजा के साथ 75 हजार जुर्माना।

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार।

स्थानीय व्यवहार न्यायालय के पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश,विवेकानंद प्रसाद ने एकआरोपी को दोषी पाते हुए उसे 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है,साथ ही उसके ऊपर ₹75 हजार का अर्थदंड भी लगाया है,अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी, इसके अलावा न्यायाधीश ने अपनी सुनाए गए फैसले में पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत ₹3 लाख का अनुदान राशि देने का भी आदेश दिया है। सजायाफता,सफाराज खां, बेतिया मुफस्सिल थाना के बेलदारी गांव का रहने वाला बताया गया है। पोक्सो एक्ट के विशेष लोकअभियोजक ने संवाददाता को बताया कि यह घटना 9 जुलाई की बेलदारी गांव की है।एक नाबालिक बच्ची घर के बगल में लकड़ी लाने जा रही थी,इसी क्रम में, बगल में रहने वाला सरफराज ने उसे पकड़ लिया,साथ ही जबरदस्ती अपने घर में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। बाद में, नाबालिक बच्ची द्वारा चीखने चिल्लाने शोर मचाने पर लोग वहां जमा हो गए,और सरफराज को पकड़ लिया। इस संबंध में पीड़िता के लिखित आवेदन थाने में दर्ज कर कार्रवाई की गई।

Jr. Seraj Ahmad Quraishi
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