Tranding
Sat, 30 May 2026 07:12 PM

शास्त्रों को जमा करने का हुआआदेश,उल्लंघन पर लाइसेंस होगा निलंबित, दर्ज होगी प्राथमिकी:--डी एम

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार।

विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण,निष्पक्ष और भय मुक्त माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से शस्त्र जमा करने का विशेषअभियान शुरू किया गया है।आदर्शआचार संहिता लागू होने के बाद इस अभियान को और भी शख्त किया जाएगा।जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचि पदाधिकारी,धर्मेंद्र कुमार के अध्यक्षता में जिला स्क्रीनिंग समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जिनअनुज्ञप्तिधारी ने अब तक अपने शस्त्र जमा नहीं किए है उनका यह कीर्तिये शास्त्रअधिनियम 1959 की धारा17(3)(b)का उल्लंघन माना जाएगा।

विशेषअभियान के तहत बेतिया पुलिस जिले में 2232 और बगहा पुलिस जिले में 997 लाइसेंसी शस्त्र संबंधित थानों या अधिकृत शास्त्र प्रतिष्ठानों में जमा किए जा चुके हैं।विशेष श्रेणियां को इसआदेश से छूट दी गई है, इनमें केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बल,ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मी,बैंक शाखा,वान तथा अस्पताल सुरक्षा में कार्यरत कर्मी शामिल है। इसके अतिरिक्त हुएअनुज्ञापति धारक भी छूट प्राप्त है,जिनके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,पुलिसअधीक्षक द्वारा थेरेपट रसेप्शन,खतरे के आशंका प्रमाणित किया गया है।जिला प्रशासन ने सभी अनुज्ञापितधारी को 24 घंटे के अंदर शस्त्र जमा करने का आदेश दिया है।साथ ही जिला शास्त्र पदाधिकारी को यह भी निर्देशित किया गया है कि वह निलंबितअनुज्ञप्तिधारी से एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण प्राप्त करें कि उनकी अनुज्ञप्ति स्थाई रूप से रद्द क्यों नहीं की जाए।संबंधित थानाअध्यक्षों कोआदेश दिया गया है कि वह निलंबित अनुज्ञप्तिधारी के शास्त्र सुरक्षित रूप से जप्त कर तीन दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जिला कार्यालय में प्रस्तुत करें।इस पूरेअभियान की सतत निगरानी,अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी करेंगे। 

जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट चेतावनी दिया है कि निलंबन अवधि में यदि कोई व्यक्ति अपने पासअग्नियास्त्र रखता है या लेकर चलता पाया गया तो उसका हथियार जप्त कर लिया जाएगा,साथ ही शस्त्रअधिनियम 1959 के नियम केअंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

Jr. Seraj Ahmad Quraishi
60

Leave a comment

logo

Follow Us:

Flickr Photos

© Copyright All rights reserved by Bebaak Sahafi 2026. SiteMap