Tranding
Fri, 17 Apr 2026 06:23 PM

बाल कल्याण समिति द्वारा दस्तयाब बालिका की काउंसलिंग के उपरांत किया परिजनों के सुपुर्द।

डा रामजी शरण राय

दतिया, मध्यप्रदेश।

किशोर न्याय अधिनियम-2015 के तहत गठित प्रथम श्रेणी न्याययिक मजिस्ट्रेट शक्ति प्राप्त न्यायपीठ बाल कल्याण समिति दतिया के समक्ष अतरेंटा पुलिस द्वारा एक गुमशुदा बालिका को दस्तयाब कर काउंसलिंग व आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष कल्पना राजे बैस, सदस्यगण रामजीशरण राय, कृष्णा कुशवाहा, संतोष तिवारी, वैभव खरे ने बालिका की काउंसलिंग कराते हुए आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत बालिका के सर्वोत्तमहित को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षित व संरक्षित परिजनों को सुपुर्द कर दिया।

काउंसलिंग के दौरान बालिका की मानसिक एवं भावनात्मक स्थिति का मूल्यांकन किया गया, तथा यह सुनिश्चित किया गया कि बालिका सुरक्षित वातावरण में लौटे। परिजनों की पहचान एवं सत्यापन के पश्चात समिति द्वारा विधिवत रूप से सुपुर्दगी की कार्यवाही की गई।

जिले में गठित बाल कल्याण समिति अधिनियम के तहत बच्चों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु सतत रूप से कार्यरत है तथा ऐसे मामलों में त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई सुनिश्चित करती है। बालिका को दस्तयाब करने में अतरेंटा पुलिस की भूमिका सराहनीय रही। उक्त जानकारी रामजीशरण राय बाल कल्याण समिति दतिया ने दी।

Jr. Seraj Ahmad Quraishi
139

Leave a comment

logo

Follow Us:

Flickr Photos

© Copyright All rights reserved by Bebaak Sahafi 2026. SiteMap