साक्षय के अभाव में दहेज हत्या मामले में सास ससुर नि:शुल्क न्याय के तहत हुए बरी।
शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार
लीगल एड डिफेंस काउंसलिंग के द्वारा दहेज हत्या के मामले में जेल में बंद सास और ससुर को विधिक सहायता पहुंचा कर उन्हें जेल से रिहा करने में अहम भूमिका निभाई गई। ए एडीजे तृतीय,उमेश मणि त्रिपाठी ने दहेज हत्या मामले में आरोपित लौरिया थाना क्षेत्र के लहरपटिया नया बस्ती टोला निवासी,ससुर सुदर्शन राम व सास विद्याबात देवी को साक्षये के अभाव में बारी कर दिया गया। लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के अशोक कुमार शर्मा ने संवाददाता को बताया कि जोगापट्टी थाना क्षेत्र के गवरनरिया गांव निवासी, अमर राम के द्वारा वर्ष 2023 में लौरिया थाना में दर्ज कराए गए कांड में आरोप लगाया गया था कि उसकी लड़की अंशु की हत्या दहेज के खातिर गला दबाकर अंशु के पति,सास और ससुर के द्वारा कर दिया गया था,प्राथमिकी दर्ज किए जाने के दूसरे दिन ही पुलिस ने मामले में सुदर्शन राम तथा उसकी पत्नी विद्यावति देवी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कराया था। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गांव की गवाही का जिला निशुल्क विधिक सहायता के तहत अशोक कुमार शर्मा के द्वारा किया गया।