गांजा तस्कर को न्यायालय ने दिया 10 वर्ष की सजा के साथ दो लाख का अर्थदंड।
शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के चतुर्थी एडीजे,आनंद विश्वास धर दुबे ने एक गांजा तस्कर को दोषी पाते हुए उसे 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है,साथ ही उसके ऊपर 2 लाख का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजायाफ्ता तस्कर भीतहां थाना क्षेत्र के रूपाही ताड़ निवासी,विनोद शर्मा है। एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोकअभियोजक, सुरेश कुमार ने संवाददाता को बताया कि घटना 23 सितंबर 2020 की है। एसएसबी के इंस्पेक्टर को गुप्त सूचना मिली कि तस्कर पिलर संख्या 436 के रास्ते मोटरसाइकिल से मादक पदार्थ लेकर भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला है। सूचना पर एसएसबी के जवानों द्वारा नाका लगाया गया,एक मोटरसाइकिल सवार को संदिग्धअवस्था में रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान लगभग 10 किलो गांजा बरामद किया गया,उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में सहोदर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी,इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है।