परिवहन विभाग द्वारा मोडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न के खिलाफ सख्त कार्रवाई, 38 वाहनों का चालान।
हूटर और प्रेशर हॉर्न वालों को नहीं मिलेगी राहत, आरटीओ की सख्त चेतावनी।
धनंजय कुमार शर्मा
बलिया। उत्तर प्रदेश
शासन के निर्देश के क्रम में परिवहन विभाग बलिया द्वारा मोडिफाइड साइलेंसर, हूटर और प्रेशर हॉर्न के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। संभागीय परिवहन अधिकारी अरुण कुमार राय ने बताया कि 07 मई से 12 मई तक चले विशेष अभियान के दौरान 13 मोडिफाइड साइलेंसर, 7 हूटर और 18 प्रेशर हॉर्न वाले वाहनों का चालान किया गया है। उन्होंने बताया कि मोडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न का उपयोग मोटर वाहन अधिनियम की धारा 54 एवं 190(2) के अंतर्गत दंडनीय है। ऐसे मामलों में वाहन स्वामियों के खिलाफ चालान के साथ-साथ उनके ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन (आरसी) के निलंबन की कार्रवाई भी की जा रही है। चालान के बाद संबंधित वाहन स्वामियों को नोटिस भी भेजी जा रही है।
यह अभियान सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी बलिया अरुण कुमार राय एवं यात्री कर अधिकारी अरविंद कुमार जैसल के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि मोडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके लाइसेंस जब्त करने के साथ-साथ वाहन की आरसी भी सस्पेंड की जाएगी। परिवहन अधिकारी ने कहा है कि सड़क सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।