न्यायालय ने एक चरस तस्कर को 15 वर्ष की सजा के साथ ₹ 3 लाख जुर्माना भी लगाया
शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार
स्थानीय व्यवहार न्यायालय में एक चरस तस्कर को 15 वर्ष का प्रवास की सजा के साथ ₹300000 जुर्माना स्थानीय न्यायाधीश अन्य विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस के आनंद के विश्वासधर दुबे ने चरण की तस्करी करते रंगे हाथ पकड़े गए एक को तस्कर को 15 वर्ष कठोर का राव की सजा सुनाई है साथी 3 लाख रुपया अर्थ दंड भी लगाया है।
सजाई आपका तस्कर शिक्षक थाना क्षेत्र के शिकारपुर गांव निवासी लड्डू बैठा है एनसी के विशेष लोग अभियोजन को सुरेश कुमार ने संवाददाता को बताया के 27 मार्च 2018 को सब सरकारी बटालियन के असी एफ पता गिरी को सूचना विधि के पुरुषोत्तमपुर गांव की तरफ से एक व्यक्ति मादक पदार्थ से मिले बाइक से गुजरने वाला है उक्त सूचना पर जवानों के साथ हो बताएं आसान पर जाकर निगरानी करने लगे,बाइक पर सवार एक व्यक्ति को आते देख उसे रोका,तलाशी लेने पर उसके पास से चरस निकला।इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर इस केस को तस्कर सहित जेल भेज दिया।मुकदमे की
सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने दोषी पाए हुए यह सजा सुनाई है।