पश्चिम चंपारण के पूर्व डी एम पर चलेगा आपराधिक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश...
शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
जिला के करनम्या महावीरी अखाड़ा विवाद,कांड संख्या 2008 दिनांक12/8/2008 से संबंधित एक प्रेस वार्ता का आयोजन स्थानीय व्यवहार न्यायालय के पुस्तकालय में किया गया,जिसमें,मिसाइल इंजीनियर,विजय कश्यप और एडवोकेट बृजराज श्रीवास्तव एवन अन्य की उपस्थिति में इस घटना से संबंधित सभी आवश्यक बातों की जानकारी दी गई।इस प्रेसवार्ता की अध्यक्षता,स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता संघ केअध्यक्ष,एगेंद्र मिश्र उर्फ विनोद मिश्रा ने किया। इस बैठक में,पूर्व जिला पदाo पश्चिम चंपारण व मुख्य सचिव,पंजाब प्रांत के उपर आपराधिक धाराओं में एसडीजेएम,माननीय शेखर सुमन द्वारा संज्ञान लेने से संबंधितआवश्यक बातों की जानकारी दी गई, अधिवक्ता ब्रिज राज श्रीवास्तव के परिवार पर अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी नेशनल ए करते हुए पश्चिम चंपारण के पूर्व डीएम के खिलाफ भा द वि की धारा 295ए,298,323,342, 427,500,504 के तहत संज्ञान लेते हुए अपराधिक मुकदमा चलाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया।किस परिस्थिति में,वायु सैनिक मिसाइल इंजीनियर,विजय कश्यप एवंएडवोकेट,ब्रिजराज श्रीवास्तव के साथअमानवीय व्यवहार,गाली गलौज,मारपीट के साथ न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया,इतना ही नहीं,साथ ही इन लोगों पर कईअपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किए गए,इसका संज्ञान,एसडीजेएम,माननीय शेखर सुमन द्वारा करनमेंया कांड संख्या 2008 दिनांक 12/8/2008 संज्ञान लिया गया।इसको लेकर दोनों ने स्थानीय विभिन्न न्याल्यों में परिवाद दायर किया,जिसका परिवाद संख्या 2260/2008 को सीजीएम और डीजी ने रिजेक्ट कर दिया,मगर न्याय नहीं मिलने के कारण उच्च न्यायालय पटना में वाद दायर किया गया,जिसकी सुनवाई करते हुए इंस्पेक्टिंग जज बहाल करते,पूर्व डी एम पर जांच किया गया,जिसमे पूर्व डीएम बेतिया दिलीप कुमार पर क्रिमिनल मिसलेनियस सेक्शन में स्थानीय सीजेएम कोर्ट में 7 सितंबर 2010 को मुकदमा चलाने काआदेश दिया गया,इस केस के विरुद्ध, पूर्व जिला पदाधिकारी,दिलीप कुमार ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय,दिल्ली में अपने पक्ष में न्याय के लिए वाद दायर किया।सुनवाई पूरी करते हुए उच्च न्यायालय पटना के आदेश को उच्चतम न्यायालय,दिल्ली ने दुरुस्त मानते हुए 7आपराधिक मामलों में दोषी पाते हुए दिनांक 21अगस्त 24 को उन्हें 15 दोनों का नोटिस दिया है,15 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब दिलीप कुमार कोआकर देना पड़ेगा।इस कांड में मिसाइल इंजीनियर,विजय कश्यप औरअधिवक्ता, बृजराज श्रीवास्तव ने अपने को निर्दोष मानते हुए,दोषी दिलीप कुमार को नोटिस मिलने परअपनी जीत की खुशी दर्ज की है,साथ ही इस घटना को लोकतांत्रिक, संवैधानिक जीत की संज्ञा दी है।इस तरह का संदेश संयुक्त वार्ता में,एडवोकेट ब्रजराज श्रीवास्तव और पूर्व वायुसैनिके मिसाइल इंजीनियर,विजय कश्यप सह राष्ट्रीय संयोजक, कश्यप महासभा ने देशवासियों की हित में संदेश दिया है,यह न्यायालय का आदेशअपनेआप में एक मिसाल है।