न्यायालय ने सुनाया फैसला, हत्या के आरोपी,पिता,माता,दो पुत्र को मिली उम्र कैद की सजा।
शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहारl स्थानीय व्यवहार न्यायालय के नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,पुष्पा कुमारी ने, एक केस की सुनवाई पूरी करते हुए, मां पिता और दो पुत्र को दोषी पाते हुए उन्हें उम्र दर्द की सुना सजा सुनाई है साथी 25-25 हजार अर्थ दंड भी लगाया है,अर्थ दंड का भुगताननहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतान पड़ेगीl सजायाफता मकसूदन पांडे पिता,राघव देवी मां,संजय पाण्डेय,विजय पांडे,दोनों सगे भाई हैँ,जो जोगापट्टी नौरंगिया थाना क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं lअपर लोक अभियोजक चंद्रशेखर प्रसाद ने संवाददाता को बताया कि यह घटना पांच जून 2021की है l सुबह में संजय पांडे गांव के धनंजय के दरवाजे पर आकर धमकी दिए के पोखरा वाली जमीन छोड़ दो,वह मेरी जमीन है,इसके बाद सभीआरोपी,लाठी डंडा फरसा,तलवार से लैस होकर धनंजय पांडे के दरवाजे पर आए,आते ही गाली गलौज मारपीट कर धनंजय पांडे क उसकी पत्नी प्रीति पांडे जब उन्हें बचाने गई तो उनके साथ भी उन लोगों ने मारपीट किया परिवार के अन्य सदस्य भी बचाने गए तो उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया,इलाज के लिएधनंजय पांडे को बेतिया सरकारी अस्पताल में ले जाने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, इस संबंध में मृतक धनंजय पांडे की पत्नी प्रीति पांडे ने जोगापट्टी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने सजा सुनाई है l