राजस्थान भारत का पहला राज्य जहां अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू।
ब्यूरो चीफ़ हफ़ीज अहमद खान
कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।
राजस्थान में लागू किए गए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम पर बोलते हुए पं रवीन्द शर्मा अध्यक्ष द लायर्स एसोसियेशन ने बताया कि राजस्थान विधानसभा ने अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम 2023 बहुमत से पारित कर लागू कर दिया।पारित अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अधिवक्ता हितार्थ प्रमुख है कि अधिवक्ता पर हमला किए जाने पर 2 साल सजा और ₹25000 जुर्माना घातक चोट पहुंचाने पर 7 साल की सजा और ₹50000 जुर्माना
अपराधिक बल प्रयोग या धमकी पर भी 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।यह सभी अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखे गए है।अधिवक्ता पर हमले की जांच डिप्टी एस पी रैंक के अधिकारी करेंगे और 7 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।यदि अधिवक्ता की संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया जाता है या नुकसान पहुंचाया जाता है तो क्षति की राशि का निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा यह अधिनियम अधिवक्ताओं की गरिमा और सम्मान को बढ़ाने का कार्य करेगा। राजस्थान भारत का पहला राज्य है जहां पर अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। हम राजस्थान सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं प्रदेश सरकार अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कर अधिवक्ताओं की सुरक्षा जीवन रक्षा और संपत्ति की रक्षा करें।हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अब उत्तर प्रदेश भी अति शीघ्र ही अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करेगी।प्रमुख रूप से शरद शुक्ला ब्रज नारायण निषाद सर्वेंद्र यादव पवन अवस्थी मधुर साहू सचिन अवस्थी रविंद भूषण के जी पांडेय संजीव कपूर उपेन्द्र अवस्थी टीनू शुक्ला मो फैजल भुवन तिवारी आदि रहे!