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Sat, 28 Feb 2026 02:58 PM
अपराध / Oct 17, 2025

न्यायालय ने युवती से दुष्कर्म मामले में एक दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई,जुर्माना।

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार।

एक दलित लड़की को शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध दो वर्ष तक स्थापित कर दुष्कर्म करने के बाद गर्भवती होने पर शादी से इनकार करने पर युवती द्वारा 

न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने पर उसकी सुनवाई पूरी 

करने के बाद प्रथम अपर जिलासत्र न्यायाधीश,सह - एससी,एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश,प्रमोद कुमार यादव

ने नामजदअभियुक्त को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है,साथ में 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना की राशिअदा नहीं करने परअतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।न्यायाधीश ने बताया कि सजायाफ़्ता अभियुक्त,विपुल राव शिकारपुर थाना क्षेत्र के रामपुर के निवासी बताया गया है।एससी/एसटी एक्ट के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक,विजय बहादुर सिंह ने संवाददाता को बताया कि पीड़िता और विपुल राय के बीच ब्रिगेड दो वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और विपुल राय पीड़िता को शादी का झांसा देकर 2 वर्षों तक उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा, जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो उसने शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता जब गर्भवती हो गई तो उसको विपुल राय ने गर्भपात करा करअपने घर ले गया,मगर उसके परिवार वालों ने पीड़िता को गाली गलौज,मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया,इसके बाद पीड़िता ने न्याय का सहारा लिया।न्यायालय में केस की सुनवाई के बाद,अभियुक्त विपुल राय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई,साथ ही ₹25 हजार जुर्माना भी लगाया गया।

Jr. Seraj Ahmad Quraishi
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