नगर पंचायत के बिना अनुमति के बैनर पोस्टर लगाना अवैध
परतावल, महराजगंज, उत्तर प्रदेश
नगर पंचायत परतावल में बिना अनुमति के होर्डिंग, पोस्टर और बैनर लगाना अवैध घोषित कर दिया गया है। ईओ कनुप्रिया शाही ने बताया कि उच्च अधिकारियों का निर्देश है, बिना नगर पंचायत के अनुमति के बैनर पोस्टर लगाना अवैध है।
नगर पंचायत के द्वारा कुछ बैनर पोस्टर को हटवाया गया। इससे नगर पंचायत में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
वही पोस्टर हटाने वाले सफाई कर्मचारी से पूछने पर उसने बताया की ईओ मैडम बोली है की डीएम का आदेश है जिसका नगर पंचायत में रसीद कटा रहेगा सिर्फ उसी का बैनर पोस्टर लगेगा बाकी उतार देना है।
अब सवाल यह है कि नगर पंचायत परतावल में होर्डिंग, पोस्टर और बैनर लगाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? क्या नगर पंचायत द्वारा इसके लिए कोई लिखित निर्देश जारी किए जाएंगे? या फिर नगर पंचायत के अधिकारी अपनी मनमानी करेंगे? इन सवालों के जवाब ढूंढने की जरूरत है।
नगर पंचायत परतावल की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। बिना अनुमति के होर्डिंग, पोस्टर और बैनर लगाने पर रोक लगाना कितना उचित है? क्या नगर पंचायत के अधिकारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं?