Sat, 13 Jun 2026 01:21 PM

रिजर्व बैंक ने नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बेतिया पर लगाया 4.10 लाख रुपए का जुर्माना।

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक आदेश पारित करके बेतिया नेशनल कॉपरेटिव बैंक पर, बैंकिंग विनियमअधिनियम 1949 के अंतर्गत अधिनियम की धारा 56 के साथ 56 ए के उल्लंघन करने,और रिजर्व बैंक की ओर से सहकारी बैंकों के क्रेडिट सूचना कंपनी की सदस्यता एवं मास्टर दिशा निर्देश और अपने ग्राहक को जाने केवाईसी के निर्देश 2016 पर ज्यादा निर्देश का पालन नहीं करने के आरोप में बेतिया नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 4.10 लाख का जुर्माना लगाया है। इस भारत की जानकारी रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक पुनीत पंचोली के माध्यम से प्राप्त हुआ है। उन्होंने आगे बताया कि यह जुर्माना रिजर्व बैंक के निहित शक्तियों के द्वारा लगाया गया है, जिसे रिजर्व बैंक की धारा 46(4),56, और क्रेडिट सूचना अधिनियम अधिनियम की धारा 2005 के धारा 25 के साथ धारा 47 A,(1) (सी) के तहत प्रदत की गई है।

Karunakar Ram Tripathi
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