अवैध नशीले पदार्थ (गांजा) का गैंग बनाकर अनुचित व्यापार करने वाले गिरोह के 02 अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही।
सेराज अहमद कुरैशी
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गीडा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष गीडा द्वारा गैग लीडर करन शंकर गोस्वामी पुत्र रामबेद निवासी पिपरी थाना गीडा जनपद गोरखपुर गैंग के 01 अन्य सदस्य (सह अभियुक्त) अनिल गिरी पुत्र स्व0 महातम गिरी निवासी रूद्रपुर थाना श्यामदेउरवा जनपद महराजगंज जिनका एक विधि विरुद्ध गैंग है, के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी है । उक्त गैंग का लीडर गैग लीडर करन शंकर गोस्वामी व अपने गिरोह के अन्य सदस्य के साथ आर्थिक, भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर अवैध नशीली/ मादक पदार्थ (गांजा) का अनुचित व्यापार करने जैसे अपराध कारित करते रहते है । गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्यों का सामान्यतः जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं अवैध नशीली/ मादक पदार्थ (गांजा) का अनुचित व्यापार करने जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रभावी कार्यवाही करते हुए गैंग लीडर व गिरोह के एक अन्य सदस्य के विरूद्ध थाना स्थानीय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मु0अ0सं0 401/2024 धारा 2(ख) की उपधारा (ii) (xi) 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया है ।