Tranding
Wed, 18 Jun 2025 06:16 AM

जिले के सभी अग्नेयस्त धारीयो का भौतिक सत्यापन जरूरी।

अंजुम शहाब की रिपोर्ट

मुज़फ्फरपुर, बिहार।

आगामी लोक सभा निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष/स्वच्छ वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से इस जिले के आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन आवश्यक ।

 नियमानुसार आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण प्रत्येक पाॅच वर्ष पर तथा आग्नेयास्त्र का भौतिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष में करना अनिवार्य है। इस क्रम में ब्रह्मपुरा थाना, नगर थाना, काजी महम्मदपुर थाना, विश्वविद्यालय थाना, मिठनपुरा थाना, बेला थाना, अहियापुर थाना, सदर थाना, मुशहरी थाना, सिवाईपट्टी थाना, मीनापुर थाना, पीयर थाना, बोचहाँ थाना, गायघाट थाना, हाथौड़ी थाना, सकरा थाना, कटरा थाना, औराई थाना, काँटी थाना, करजा थाना, कथैया थाना, बरूराज थाना, मोतीपुर थाना, पारू थाना, देवरिया थाना, सरैया थाना, जैतपुर थाना, कुढ़नी थाना, मनियारी थाना एवं साहेबगंज थाना (कुल 27 थानों) में दिनांक 13.02.2024, 15.02.2024 एवं 16.02.2024 को आग्नेयास्त्रों के भौतिक सत्यापन हेतु दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी निर्धारित तिथियों को 10ः30 बजे पूर्वाह्न से 04ः00 बजे अपराह्न तक संबंधित थाना पर उपस्थित रहकर शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कर अनुज्ञप्ति पर Inspected for the Year 2024 अंकित करेंगे। सभी थानाध्यक्ष अपनी थाना शस्त्र पंजी के अनुसार सभी अनुज्ञप्तिधारियों को चैकीदार/दफादार के माध्यम से लिखित सूचना भी तामिला करायेंगे ताकि सभी अनुज्ञप्तिधारियों को सूचना मिल सके। राज्य से बाहर यथा उत्तर पूर्व के राज्यों नागालैण्ड, जम्मू कश्मीर एवं अन्य राज्यों से स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के शस्त्र का जब तक संबंधित राज्यों/अनुज्ञापन प्राधिकार से सत्यापन नहीं हो जाता है तब तक की अवधि के लिए उन शस्त्रों को निकटतम थाने में या आयुध नियम 2016 के प्रावधानों के तहत प्रपत्र-VIII में शस्त्र एवं कारतूस जमा रखने वाले अनुज्ञप्तिधारी/आयुध नियम 1962 के तहत प्रपत्र-XIV में स्वीकृत अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिष्ठान में शस्त्र जमा कराने संबंधी कार्रवाई दिनांक 15.02.2024 तक पूर्ण कर ली जाए।

Karunakar Ram Tripathi
50

Leave a comment

logo

Follow Us:

Flickr Photos

© Copyright All rights reserved by Bebaak Sahafi 2025. SiteMap