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अपराध / Sep 29, 2025

दिव्यांग की हत्या के मामले में न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई,20 हजार जुर्माना लगाया।

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार।

स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विमलेंदु कुमार ने एक दोषी अभियुक्त की जिसने एक दिव्यांग की हत्या कर दी थी,इस मामले में केस की सुनवाई पूरी करते हुए,चटपटिया थाना क्षेत्र के गीघा निवासी,अवध किशोर महतो उर्फ संजय को उम्र कैद की सजा सुनाई है,इसके साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 महीनाअतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अपर लोक आयोजक, दीपक कुमार सिंह ने संवाददाता को बताया कि एक विकलांग व्यक्ति जिसका नाम नगीना महतो था अपने घर से कम से निकला था मगर वह घर लौट नहीं सका बाद में पता चला कि उसी के गांव का अवध किशोर महतो उर्फ संजय ने उसको अपने गाड़ी पर बैठकर ले गया है रात में खोजबीन करने के बाद दो कोई पता नहीं चल सका, दूसरे दिन सुबह पता चला कि उसके घर से डेढ़ सौ मीटर की दूरी पर एक गन्ने के खेत में उसका शव पड़ा हुआ है,उसका आंख फोड़ दिया गया था और उसके नाक और गले से खून बह रहा था। मामले को देखकर की पत्नी फूलकुंवारी देवी ने अवध किशोर शाह पर हत्या का इल्जाम लगाया कर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, इस मुकदमा से संबंधित न्यायालय ने दोनों पक्षों की बात को सुनते हुए दोषी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Jr. Seraj Ahmad Quraishi
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