डबल मर्डर केस में पूर्व जिला पार्षद सहित 7 को न्यायालय ने सुनाई उम्र कैद की सजा।
शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार
दूरी हत्याकांड में पूर्व जिला पार्षद भूटकुन सिंह समेत 7 को उम्र कैद की सजा न्यायालय ने सुनाई है।इसके साथ ही न्यायालय ने साढे तीन लाख रुपयेआर्थिक दंड भी लगाया है।2015 में, चुनावी रंजिश को लेकर,पिता पुत्र को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी,इसी केस की सुनवाई पूरी करते हुए,नवम अपर जिला सत्र न्यायाधीश, शोभा कुमारी ने इस केस के दोषी,भूटकुन सिंह उर्फ सत्यदेव सिंह समय 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा के साथ
प्रत्येक दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है जो 3:30लाख रुपया जुर्माना हुआ।दोषियों में,भूटकुन सिंह,सुरेश सिंह,भूषण सिंह, शैलेश सिंह, किशोरी सिंह, विंदा सिंह,सभी साठी थाना क्षेत्र के भभटा गांव निवासी हैं
इस केस के अपर लोक अभियोजक,चंद्रशेखर प्रसाद ने संवाददाता को बताया कि
इस कार्ड के सूचक,बोधा अंसारी की पत्नी, हसीना खातून है,यह घटना वर्ष 2015 की बताई गई है।