न्यायालय ने सुनाया फैसला, गांजा तस्कर को 10-10 वर्ष की सजा के साथ दो दो लाख जुर्माना।
शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के पोक्सो एक्ट के अन्नय विशेष न्यायाधीश,आनंद विश्वधर दुबे ने 50 किलो गांजा की तस्करी करते हुए पकड़े गए दो तस्करों को 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा के साथ-साथ 2-2 लाख रुपया का जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना नहीं अदा करने पर दोनों तस्करो को दो-दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।सजायाफता भगहां थाना क्षेत्र के बेहरी निवासी,शुभ नारायण गुरु, शिकारपुर थाना क्षेत्र के उदरवा पंचमवा निवासी,भूहरअंसारी हैं।एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक,सुरेश कुमार ने संवाददाता को बताया कि घटना 13 फरवरी वर्ष 2021 की है, एस एस बी के सहायक उप निरीक्षक,गणेश बिंग्रा को गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस दल के साथ बिरंचि चौक मानपुर थाना पास पहुंचकर निगरानी करने लगे,दो व्यक्ति को सिर पर बोरा रख आते देख पुलिस को देख दोनों अपने सिर पर रखे बोरी को फेंक कर वहां से भागने लगे, जवानों ने दोनों को खड़े कर पकड़ा,फेके गए बोरी में से 50 किलो गांजा बरामद हुआ।