न्यायालय ने दो गांजा तस्कर को दोषी पाते हुए 10 साल कारावास के साथ तीन-तीन लाख जुर्माना।
सैय्यद शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया बिहार।
स्थानीय व्यवहार न्यायालय ने दो गांजा तस्कर के मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश,आनंद विश्वा धरदुबे ने कांड के नामजद अभियुक्तों को दोषी पाते हुए 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई,साथ ही तीन तीन लाख रुपया अर्थ दंड भी लगाया है,अर्थ दंड नहीं अदा करने पर दोनों तस्करों के एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।सजायाफ़्ता तस्कर परसा नेपाल महादेवपट्टी निवासी,दुखाराम और इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित मैनाटांड़ थाना क्षेत्र के पीपरपाती गांव निवासी,इम्तियाजआलम है। एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोकअभियोजक,सुरेश कुमार ने संवाददाता को बताया कि घटना 15 फरवरी 2022 की है,एसएसबी के सहायक उप निरीक्षक,संगतुल सिंह को सूचना मिली के नेपाल से दो तस्कर गांजा लेकर भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं,उक्त सूचना पर् जवानों के साथ जाकर पिलर संख्या 423 के समीप नाका लगाकर निगरानी करने लगे,मध्य रात्रि में दो व्यक्ति सर पर प्लास्टिक का बोरा लिए भारतीय सीमा में प्रवेश किया,जवानों को देखकर वह भागने लगे,उन्होंने सिर पर रखे प्लास्टिक के बड़ा बोरा के साथ पकड़ा, न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया ।