अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम अन्तर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक का हुआ आयोजन।
ब्यूरो चीफ अंजुम शहाब की रिपोर्ट मुज़फ्फरपुर बिहार।
जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम अन्तर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की वर्ष की प्रथम त्रैमासिक बैठक का आयोजन समाहरणालय सभागार में किया गया
साथ ही मैनुअल स्केवेंजर अधिनियम अन्तर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक की गयी। गत बैठक के बाद अत्याचार अधिनियम अन्तर्गत कुल 102 मामलों में 101 की स्वीकृति प्रदान की गयी और सभी 101 मामलांे में मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया। साथ ही 38 पेंशनरों को भी फरवरी 2024 तक पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। 375 मामले में आरोप पत्र अप्राप्त रहने के कारण लंबित है। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी लंबित मामलों में शीघ्र आरोप पत्र जिला कल्याण कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक को निदेश दिया गया। विशेष लोक अभियोजक से संगीन अपराधों में स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलवानें हेतु निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी सदस्यों से इस अधिनियम के प्रावधानों से सभी लोगों को जागरूक करने हेतु आह्वान किया गया तथा यह अपेक्षा की गयी कि सभी संबंधित पदाधिकारीगण संजीदगी से अधिनियम के प्रावधान अन्तर्गत लोगों को लाभ पहुॅचाए। मैनुअल स्केंवेजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम अन्तर्गत सीवेज मृत्यु, सीवेज कर्मी की अपंगता/विकलांगता की स्थिति में लोगों से जागरूक करने हेतु आह्वान किया गया तथा मुआवजा भुगतान हेतु पदाधिकारियों को निदेश दिया गया।