Tranding
Wed, 18 Jun 2025 05:16 AM

न्यायालय ने चरस तस्कर को 14 वर्ष की सजा के साथ चार लाख जुर्माना भी लगाया।

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया,पश्चिमी चंपारण, बिहार।

स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश ए डीजे चतुर्थ आनंद विश्वासधर दुबे ने एक तस्कर को दोषी पाते हुए 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा के साथ₹4 लाखअर्थ दंड भी लगाया है।

सजायाफता नेपाल के परसा जिला के परसा थाना क्षेत्र अंतर्गत सखवानिया गांव निवासी,अनिल फौदार है।

10 दिसंबर 2017 को गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति नेपाल से मादक पदार्थ का खेप लेकर बाइक से भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला है। सूचना पर सबइंस्पेक्टर नरेश कुमार ने वरीय पदाधिकारी को सूचित कर दलबल के साथ बताए गए स्थान पिलर संख्या 429 पर आकर चेकिंग लगाया इस दौरान एक व्यक्ति बाइक पर सवार होकर भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था,जिसे रोककर पदाधिकारी ने उसके सामान की तलाशी ली, तलाशी लेने पर उसके पास से कुल 18 किलोग्राम चरस बरामद हुआ,जिसका अंतरराष्ट्रीय मूल्य लगभग 3 करोड़ 60 लाख 35 हजार रुपया आंका गया।उसी समय तस्कर को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई,जिसके बाद दोनों पक्षों को बहस सुनने के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।

Karunakar Ram Tripathi
37

Leave a comment

logo

Follow Us:

Flickr Photos

© Copyright All rights reserved by Bebaak Sahafi 2025. SiteMap