दो पालियों में होगा बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की परीक्षा की आयोजन।
ब्यूरो चीफ अंजुम शाहiब की रिपोर्ट।
मुज़फ्फरपुर बिहार।
बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के द्वितीय माध्यमिक (10वीं) परीक्षा दिसम्बर 2022 की परीक्षा इस जिले के 08 परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक 04.08.2023 से प्रारंभ होकर 12.08.2023 तक दो पाली में आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर परीक्षा केन्द्रों के इर्द-गिर्द भीड़ एकत्रित होने तथा यातायात प्रभावित होने एवं विधि-व्यवस्था होने की संभावना को देखते हुए निम्नांकित केन्द्रों पर एस डी ओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषोधाज्ञा लागू किया गया है।
1. माड़वारी हाई स्कूल, मुजफ्फरपुर, 2. आर॰के॰ केडिया गल्र्स हाई स्कूल, मुजफ्फरपुर, 3. वाणिज्य काॅलेज, मुजफ्फरपुर, 4. बी॰बी॰ काॅलेजिएट, मुजफ्फरपुर, 5. एल॰पी॰ शाही इंटर काॅलेज, पतांही, मुजफ्फरपुर, 6. नवराष्ट्र हाई स्कूल, पतांही, मुजफ्फरपुर, 7. राजकीय चैपमैन गल्र्स हाई स्कूल, मुजफ्फरपुर एवं 8. एम॰एस॰के॰बी॰ गल्र्स हाई स्कूल, मुजफ्फरपुर।
1. कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के आस-पास माईक्रोफोन, ध्वनि विस्तारक यंत्र या ध्वनि परिवर्धित करने वाले यंत्रों का प्रयोग नहंी करेंगे।
2. उपर्युक्त परीक्षा केन्द्रों के 200 सौ गज के भीतर पाॅच या पाॅच से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्रित नहीं होंगे।
3. निम्नांकित व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति उपर्युक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास किसी भी प्रकार का घातक हथियार या आग्नेयास्त्र, भाला तथा किसी भी साईज का लाठी आदि लेकर नहीं चलेंगे। (लाचार एवं आपाहित व्यक्ति छड़ी लेकर चलना, सिख समुदाय एवं नेपाली मूल के लोगों द्वारा क्रमशः कृपाण एवं खंखुरी)
4. कोई भी व्यक्ति उपुर्यक्त परीक्षा केन्द्रों के 200 सौ गज के भीतर कार्यरत पुलिस कर्मियों, दंडाधिकारियों एवं परीक्षा कार्य में संलग्न व्यक्तियों को छोड़कर बिना किसी पूर्ण औचित्य या अनुमति के ताक-झांक नहीं करेंगे।
5. फोटो स्टेट दुकान पर नकल हेतु मशीन का इस्तेमाल नहंी करेंगे।
6. परीक्षा केन्द्र पर चीट-पूर्जा नहीं ले जायेंगे।
7. कोई भी परीक्षा केन्द्र पर नकल करने या कराने का प्रयास नहीं करेंगे।
यह निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 04.08.2023 से 12.08.2023 के 08ः00 बजे पूर्वाह्न से 05ः30 बजे परीक्षा की समाप्ति तक लागू रहेगा।