गर्भवती किशोरी को जलाकर मारने में न्यायालय ने दोषी को उम्र कैद की सजा के साथ 60 हज़ार जुर्माना भी लगाया।
शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश सप्तम,सह पॉस्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश,जावेद आलम ने गर्भवती किशोरी को केरोसिन तेल छिड़ककर जान से मारने देने के मामले में,प्रेमी को दोषी करार दिया है। इस मामले में न्यायाधीश ने सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद दोष सिद्धअभियुक्त,अरमान अंसारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/376 तथा 4 पोक्सो एक्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने सजायाफ्ता को तीनों धाराओं में 60 हजार का जुर्माना भी लगाया है। सजायाफ्ता,अरमान अंसारी शिकारपुर थाना क्षेत्र के नार सोनारपट्टी टोला,मोहम्मदपुर निवासी बताया गया है। विशेष लोकअभियोजक,जयशंकर तिवारी ने संवाददाता को बताया कि घटना 10 दिसंबर 2019 की है। अरमानअंसारी का प्रेम प्रसंग उसके साथ चल रहा था,इसी क्रम में वह 3 माह की गर्भवती हो गई। किशोरी जब उस पर शादी का दबाव बनाने लगी तो वह पहले शादी करने को तैयार हो गया,बाद में टालमटोल करने लगा,उसके बाद उसने षड्यंत्र रचकर उसके ऊपर किरासन तेल छिड़ककर आग लगा दी,जिस से उसकी मृत्यु हो गई। इसी किशोरी की हत्या में दोषी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा न्यायालय ने सुनाई है।