चरस तस्करी के मामले में दो तस्करों को 10-10 वर्ष की सजा के साथ 2- 2 लाख का जुर्माना।
शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के चतुर्थी एडीजे,आनंद विश्वास धर दुबे ने दो तरस तस्करों को दोषी पाते हुए उन्हें10 -10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है,साथ ही दोनों के ऊपर जो ₹2- 2लाख का अर्थदंड भी लगाया है,अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।सजायाफ्ता तस्कर लौरिया थाना क्षेत्र के गौनाहा बसवरिया निवासी, संतोष साहनी और हुसैन अंसारी हैं। एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक, सुरेश कुमार ने संवाददाता को बताया कि यह घटना 30 नवंबर 2019 की है। उस दिन एसएसबी के कमांडेंट को गुप्त सूचना मिली कि पिपरा चौक पर दो युवक गांजा लेकर आने वाले हैं।गुप्त सूचना के आधार पर टीम गठित की गई, इस दौरान मुरली चौक से आगे ब्रह्मा स्थान के पास विपरीत दिशा से आ रही एक ऑटो को रोक कर एसएसबी के जवानों उसकी तलाशी ली गई,तलाशी के क्रम में दोनों के पास से 11 किलो चरस बरामद किया गया,साथ ही दोनों को गिरफ्तार कर इनेरवा थाने में लाया गया,इस संबंध में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने एनडीपीएस एक्ट की अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत दोनों तस्करों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।