आरोपित अपराधी को लाभ पहुंचाने में जमादार बुरी तरह फंसे।
ब्यूरो चीफ़ शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
पोक्सो एक्ट के एक अपराधी को बचाने में बैरिया थाने के एक जमादार,पन्नालाल राम बुरी तरह फस गए हैं। पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश,जावेद आलम ने जमादार को बेतिया एसपी कोपत्र लिखकर निलंबन की कार्रवाई करने की बात कही है। पोक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक,जयशंकर तिवारी ने संवाददाता को बताया कि बैरिया प्रखंड कांड संख्या 217/21 कांड के अनुसंधानाक,पन्नालाल राम ने न्यायालय में केस डायरी 60 दिनों के अंदर अपराधी के आरोप को समर्पित नहीं किया, जिसका लाभ दुष्कर्म के आरोपी को मिल गया,इसी के कारण कारण उसको जमानत मिल गई,और सजा से मुक्ति हो गई।
न्यायालय सूत्रों से पता चला है कि संबंधित जमादार ने आरोपित अपराधी को बचाने के नियत से नियम को ताक पर रखकर कागजी कार्यवाही में देरी कर दी,अगर समय पर अपनी जांच रिपोर्ट जमा कर दी होती तो अपराधी को निश्चित ही पोक्सो एक्ट के अंतर्गत सजा मिलती।