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Tue, 21 Apr 2026 09:57 AM

बोतल या डिब्बे में पेट्रोल देने पर लगेगी रोक, जिला पूर्ति अधिकारी ने जारी किए निर्देश

करुणाकर राम त्रिपाठी

महराजगंज, उत्तर प्रदेश।

जिला पूर्ति अधिकारी महाराजगंज द्वारा जनपद के सभी डीजल-पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी स्थिति में बोतल, डिब्बे या कंटेनर में पेट्रोल की आपूर्ति न की जाए।

जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि पेट्रोल की आपूर्ति केवल दो पहिया, चार पहिया या अन्य वाहनों के ईंधन टैंक में ही की जाएगी।

निर्देशों में यह भी कहा गया है कि यदि निरीक्षण या जांच के दौरान किसी पेट्रोल पंप पर इन नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित पंप के खिलाफ लाइसेंस की शर्तों तथा मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइन के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश जिला पूर्ति अधिकारी एपी सिंह द्वारा जारी किया गया है और सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

Karunakar Ram Tripathi
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