ठ़गी पीड़ित जमाकर्ता संगठन परिवार ने दिया जिला अधिकारी को ज्ञापन।
भुगतान करों या सत्ता छोड़ो के नारे के साथ दिया गया जिला अधिकारी को ज्ञापन।
हफ़ीज अहमद खान
कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।
भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की ठग कम्पनीज एवं सोसाइटीज में डूब चुकी रकम को दो से तीन गुणा 180 दिन में वापस करने के लिए बस एक्ट 2019 को अधिसूचित किया है और भुगतान अधिकारी (सक्षम अधिकारी/ सहायक सक्षम अधिकारी के रूप में जिलाधीश को नियुक्त किया है। विकास त्रिपाठी विक्की राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने बताया कि दुःख हो रहा है कि हमारे जिला तहसील राज्य में सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी उक्त कानून का पालन नहीं कर रहे और कानून लागू हो जाने के बाद भी ठगी पीड़ितों के न आवेदन ले रहे हैं न उनकी जमाराशि वापस कर रहे हैं जो कानून का उल्लंघन है।देश के लगभग 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की डूब चुकी करीब 20 लाख करोड़ रुपये की मेहनत की रकम को वापस दिलाने के लिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तपजप पिछले एक वर्ष से मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का आयोजन देश में कर रहा है। क्रियान्वयन करवाने और पीड़ितों का भुगतान करवाने के लिए मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का आयोजन आज हम आपके अधिकारिता क्षेत्र में भी कर रहे हैं।
भुगतान करो या सत्ता छोड़ो और ठग बेईमानो भारत छोड़ो के नारे के साथ आज दिनांक 09 अगस्त 2023 को यह ज्ञापन पत्र जिलाअधिकारी के माध्यम से हम मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। ज्ञापन देने वालों में विकास त्रिपाठी राष्ट्रीय प्रवक्ता तथा जिला कमेटी जिला अध्यक्ष,एवं सदस्य गण मीरा तिवारी,गीता कुशवाहा,मंजू कर्ष,विश्राम सिंह, आर के यादव,राम गोपाल शुक्ला, कृष्णा शुक्ला, शिवनाथ साहू सैकड़ों पीड़ित ग्राहक एजेंट शामिल रहें।